हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट की लेटलाली से वाहन चालक परेशान

भोपाल। ट्रैफिक नियमानुसार 1 अप्रैल 2019 से देश मे सभी प्रकार के वाहनो पर हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य हैं। परिवहन विभाग ने हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाकर लगाने का काम एक निजी कंपनी को सौंपा हैं। लेकिन कंपनी की लेतलाली और काम की धीमी गति ने वाहन चालको की परेशानी बढ़ा दी हैं। नया वाहन खरीदने के बाद महीनेभार मे नया नंबर और हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट लग जाना चाहिए लेकिन राजधानी मे ही यह काम पाँच-छह महीने मे हो पा रहा हैं। वाहन खरीदने वालों को ट्रैफिक पुलिस की खरी-खोटी भी सुननी पड़ती हैं। वाहन चालक आरटीओ ऑफिस से लेकर डीलर्स तक के चक्कर लगा चुके हैं। लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा हैं। भोपाल मे सबसे ज्यादा हालत खराब दो पहिया वाहनों की हैं। यहाँ लगभग 22 दो पहिया वाहन एजेंसियां हैं। यहाँ से साल मे वाहनो की बिक्री 20 से 25 हजार के आसपास होती हिन। आरटीओ रिकॉर्ड मे कुल वाहनो की संख्या 16 लाख के आसपास हैं। नंबर प्लेट धीमी गति से लगाने के मामले मे कोई भी अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं।


दरअसल, ट्रैफिक नियमानुसार 1 अप्रैल 2019 से देश मे सभी प्रकार के वाहनो पर हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य हैं। हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट मे कई इनबिल्ट सिक्योरिटी फीचर लगे हैं। पूरे देश मे एक जैसी  ही नंबर प्लेट वाहनो मे फिर की जा रही हैं। इन व्यवस्था के तहत नई गाड़ी खरीदने के बाद अब हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य हैं।