भोपाल। ऑपरेटरों के द्वारा लाखो का बकाया वाहन टैक्स जमा नहीं करने को लेकर परिवहन विभाग ने बकाया जमा कराने के लिए एक रास्ता निकाल लिया हैं। टैक्स जमा नहीं करने वालों के रिश्तेदारों के वाहन भी सख्ती से जब्त करने के आदेश परिवहन विभाग ने दे दिये हैं। जी हाँ, अब टैक्स नहीं जमा करने वालों को अपना बकाया जमा करना ही पड़ेगा, नहीं तो अपने वाहन के साथ-साथ रिश्तेदारों के वाहन जब्ती का भी जिम्मा आपके सिर पर आने वाला हैं। बुधवार को ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बी॰ मधुकुमार ने बकाया टैक्स के संबंध मे आदेश जारी कर आरटीओ समेत अधिकारियों से कहा कि जिन ट्रैवल एजेंसियो कि बसो व अन्य गाड़ियो का टैक्स जमा नहीं करवाया गया हैं, उन वाहनो को सख्ती के साथ जब्त किया जाये। साथ ही ऐसे वाहन मालिको को नोटिस जारी कर 31 मार्च से पहले टैक्स जमा करने के आदेश दिये जाये, अगर 31 मार्च तक टैक्स जमा नहीं होता हैं तो उनके करीबी रिश्तेदारो व सम्बन्धियो के वाहनो को जब्त किया जाए। इतना ही नहीं विभाग ने आरटीओ और डीटीओ को आदेश दिये हैं कि ऐसी ट्रैवल एजेसियों कि जांच की जाये जो एक परमिट लेकर अन्य वाहनो का संचालन कर रहे हैं। जांच के बाद तत्काल ऐसे वाहनो को जब्त कर टैक्स की वसूली की जाये। अधिकारियों को कहा हैं कि ऐसा न करने पर विभाग द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
वही, इस संबंध ने आरटीओ अधिकारी संजय तिवारी कहना है नगर निगम, वर्मा ट्रैवल्स, अन्नपूर्णा ट्रैवल्स, भोपाल ट्रैवल्स, राजश्री व रायश्री ट्रैवल्स आदि पर लाखो का टैक्स बकाया हैं।