भोपाल। मिलवाटखोरी के बढ़ते चलन को रोकने के लिए विभाग द्वारा अभियान चलाया गया। जिसमे शहर के विभिन इलाको से खाद्य पदार्थ के सैंपल लेकर जांच के लिए दिये गए। खाद्य एवं औषधि प्रशासन भोपाल के पदस्थ अधिकारी राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि खाद्य पदार्थो मे हो रही मिलावट की जांच के लिये बाजारो से खाद्य पदार्थो के सैंपल लिए गए थे। जांच मे मावा, सोयाबीन तेल, कोको पाउडर, शीशम तेल, मैदा व अन्य खाद्य सामाग्री अवमानक व मिसब्रांडेड मिले है। जिसके आधार पर एडीम सतीश कुमार एस की कोर्ट ने ओमनी ब्रेकर्स गोविंदपुरा के नितिन मेहंदीरता पर 50 हजार, गणेशाय ट्रांसपोर्ट कंपनी पुरानी सब्जी मंडी मे आया मावा अवमानक पाए जाने पर विजय आनंद पर 1 लाख, पापुलर ब्रेड के सुरेश कजानी, प्रधान स्टोर के प्रापराइटर उत्कर्ष चुग पर 50 हजार, गोविंदपुरा स्थित सत्या बिस्किट के नरेंद्र कुमार व प्रताप फूडस इंडस्ट्रियल एरिया टिकमगढ पर 50 हजार, जुमेराती स्थित रवि स्टोर के रवि पंथी पर 1 लाख, एमपी नगर ज़ोन टू स्थित फैक्ट्री संचालक मंधाता सिंह पर 1 लाख, 10 नंबर स्थित किराना स्टोर के संचालक ब्रजेश कुमार पर 20 हजार, अथानी शुगर लिमिटेड कोल्हापुर पर 75 हजार, एयरपोर्ट रोड स्थित राजस्थान मिष्ठान भंडार के संचालक भंवरलाल पर 7 हजार रुपये का जुर्माना किया है। एडीम ने सभी व्यापारियों को जल्दी जुर्माने की राशि जमा करने के निर्देश दिये है।